20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) या नियंत्रित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें किसी भी तरीके से दिशा निर्देशों को कमतर नहीं करेंगी ।

नई दिल्ली : कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी मियाद तीन मई 2020 तक बढ़ा दी है। लेकिन इस बार पिछले वाले लॉकडाउन से अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आम लोगों और गरीबों की परेशानियों को देखते हुए 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कई तरह की छूट भी दी गई है। रोजमर्रा की जिंदगी में की चीजों की कमी और परेशानी महसूस होती है। जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है। लोगों एसी, फ्रीज, कूलर भी चलाने की जरूरत पड़ रही है लेकिन एक साल तक बंद रहने से उसमें तकनीकी खामियां भी आ जाती हैं। इसलिए पीएम ने गांव से लेकर शहर तक से लोगों का ध्यान रखा है।


इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मैकेनिक को छूट
इलेक्ट्रिशियन, आईटी मरम्मत कामगार, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ाई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी। लेकिन शर्त है कि यह सेवा उपलब्ध कराने वाले अपने मन से आपके पास आएं। स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को यह छूट नहीं मिली है बल्कि स्व-नियोजित व्यक्ति को छूट मिली है।


कृषि से जुडे़ काम के लिए छूट
कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति सीरीज, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर्स 20 अप्रैल से खुले रहेंगे।
साथ ही 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी गतिविधियां, खेतों में काम कर रहे किसान तथा कामगार, कृषि उत्पादों की खरीद, मंडियां शामिल हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी चलेंगी। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा वर्करों को भी काम करने की छूट मिल गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से करना होगा।


एसईजेड को मिलेगी छूट
सीमित पहुंच वाले एसईजेड में स्थित विनिर्माण, औद्योगिक इकाइयों, निर्यात आधारित इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक शहरों को 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी।


दवा बनाने वाली कंपनियों को छूटे
दवाओं के निर्माण में लगी यूनिट्स, फार्मास्टयुटिकल्स, मेडिकल उपकरण और एम्बुलेंसों के निर्माण सहित अन्य चिकित्सा ढांचे के निर्माण संबंधी इकाइयां 20 अप्रैल से खुलेंगी। बंद के दौरान किराने की दुकान, फल, सब्जियों की दुकानें/ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस तथा मछली की दुकान खुली रहेंगी। 


हॉटस्पॉट इलाके में किसी भी तरह की छूट नहीं
 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) या नियंत्रित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें किसी भी तरीके से दिशा निर्देशों को कमतर नहीं करेंगी लेकिन वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सख्त कदम लागू कर सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में चलने वाले उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों के साथ 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी।


 


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